दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत अब बालिकाओं को लाभ पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे, वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने अपनी पुरानी 'लाड़ली योजना' को अब 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' के नाम से पेश किया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल से से लागू कर दी गई है।
योजना को प्राइमरी स्कूली स्तर से आगे बढ़ाते हुए अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं छात्राओं के लिए भी लागू कर दिया गया है, जिससे दिल्ली की बड़ी संख्या में बालिकाओं को आर्थिक फायदा मिलेगा।
बता दे की, दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना के लिए ₹160 करोड़ का बजट मंज़ूर किया है। पारदर्शिता के लिए अब आधार आधारित आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी हर आवेदन की अच्छी तरह से जांच करेंगे।
किस्तों में मिलेगी योजना की रकम
दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शिक्षा और आयु के विभिन्न चरणों में कुल ₹61,000 की राशि किस्तों में मिलेगी। ब्याज जुड़ने के बाद मैच्योरिटी के समय कुल रकम ₹1.20 लाख तक हो सकती है।
राशि का विवरण:
जन्म के समय: ₹11,000 की सहायता।
स्कूली शिक्षा: कक्षा 1, 6, 9, 11 और 12 में प्रवेश लेने पर हर बार ₹5,000।
प्रोफेशनल कोर्स: 1 साल के डिप्लोमा के लिए ₹10,000, 2-3 साल के डिप्लोमा के लिए ₹20,000 और 4 साल की ग्रेजुएशन के लिए ₹25,000 तक की मदद।
मैच्योरिटी और भुगतान के नियम
योजना की राशि बालिका के नाम पर जमा होगी, जिसे वह 18 या 21 साल की उम्र पूरी होने पर निकाल सकेगी। भुगतान के लिए शर्त यह है कि बालिका ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली हो। यह राशि सीधे बालिका के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (पात्रता शर्तें)
लखपति बिटिया योजना के लिए दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित शर्तें तय की हैं:
1. बालिका का जन्म दिल्ली में हुआ हो और परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली में निवास कर रहा हो ।
2. लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. बालिका दिल्ली के सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही हो।
4 . इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो लड़कियों को ही मिलेगा। साथ ही, लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। शर्तों की अनदेखी करने पर सरकार पूरी राशि वापस ले लेगी।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आवेदक 'ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लेकिन पहले पंजीकरण आवश्यक हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुई इस सरकारी योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को पहले ही दिन 300 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- स्कूल एडमिशन प्रूफ़ (बोनाफाइड सर्टिफिकेट)।
- टीकाकरण रिकॉर्ड (Immunization Record)।
- बालिका और अभिभावक का आधार कार्ड।
महत्पूर्ण लिंक
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल' के माध्यम से सीधे आवेदन करने के लिए क्लिक करें : https://wcd.delhi.gov.in/wcd/delhi-ladli-schemes-2008
दिल्ली लखपति बिटिया योजना का आधिकारिक विज्ञापन पढ़ें: https://wcd.delhi.gov.in/sites/default/files/WCD/generic_multiple_files/271457.pdf
डाटा ऑडिट भी चालू
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक करीब 70 हजार आवेदकों की राशि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के खातों में हस्तांतरित (ट्रांस्फर) कर दिया गया है।
अधिकारी उन मामलों का भी निपटारा कर रहे हैं जहाँ आवेदकों ने एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित होने पर दोबारा आवेदन किया, या जो लड़कियाँ नौवीं कक्षा में फेल हो गयी थी। विभागीय टीम इन सभी आवेदनों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि केवल पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिले।
